हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक: 19 एजेंडे मंजूर, 18 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र – तहसील बदलने से लेकर नई शिक्षक कैडर नीति तक कई अहम फैसले
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक, प्रशासनिक सुधार, परिवहन नियमों में बदलाव, एग्रीगेटर लाइसेंस, नई नगर पालिका अधिनियम और भर्ती नियमों में बड़े फैसले

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 19 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें 18 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र आयोजित करना, 6 जिलों के गांवों की तहसील बदलना, नई शिक्षक कैडर नीति, परिवहन नियमों में सुधार, नगर पालिका अधिनियम 2025 और पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
चंडीगढ़ ब्यूरो : THE ASIA PRIME / TAP News
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 को मंजूरी मिली। इनमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि से लेकर तहसील परिवर्तन, भर्ती प्रक्रिया, नगर निकाय कानून, परिवहन नियम सुधार, एग्रीगेटर नीति और नई शिक्षक कैडर नीति शामिल हैं।
18 दिसंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर 2025 से आयोजित करने पर सहमति बनी। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक और प्रशासनिक सुधार प्रस्तुत किए जाएंगे।
6 जिलों के 17 गांवों की तहसील बदली गई
जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मांग पर सरकार ने 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टरों को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।
इसके लिए राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की थी, जिसने सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद यह अनुशंसा की।
टूरिस्ट परमिट वाहनों की समयसीमा निर्धारित — पेट्रोल/सीएनजी के लिए 12 साल, डीजल के लिए 10 साल
NCR क्षेत्र में:
पेट्रोल/सीएनजी वाहन — 12 वर्ष
डीजल वाहन — 10 वर्ष
Non-NCR क्षेत्र में:
सभी प्रकार के वाहन — 12 वर्ष (ऑल इंडिया परमिट)
अन्य परमिट: सभी गाड़ियां — 15 वर्ष, जबकि डीजल—10 वर्ष
नया हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 मंजूर
राज्य में मौजूद 87 नगर निकाय अलग-अलग अधिनियमों के तहत चलते थे। अब सरकार ने इन सभी को एक ही कानूनी ढांचे में लाते हुए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है।
इससे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की संरचना और कार्य व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।
HCS मुख्य परीक्षा में बड़ा बदलाव
अब HCS मुख्य परीक्षा में:
4 पेपर्स की जगह 6 पेपर होंगे
कुल अंक — 600
इंग्लिश — 100 अंक
हिंदी — 100 अंक
4 जनरल स्टडीज़ पेपर — 100-100 अंक
यह बदलाव परीक्षा को अधिक व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
पुलिस भर्ती में NCC प्रमाणपत्र वालों को मिलेगा अतिरिक्त वेटेज
NCC ‘A’ — 1 अंक
NCC ‘B’ — 2 अंक
NCC ‘C’ — 3 अंक
इसके अलावा अब PMT, PST पास अभ्यर्थियों में से पदों की संख्या के दस गुना उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नॉलेज टेस्ट का वेटेज — 97%।
एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों में बदलाव — 2026 से सिर्फ ग्रीन एनर्जी वाहन शामिल होंगे
ओला-ऊबर जैसे एग्रीगेटर्स को 1 जनवरी 2026 से केवल इलेक्ट्रिक/ग्रीन एनर्जी वाहन ही अपने बेड़े में लेने होंगे।
परिवहन विभाग Clean Mobility Portal भी लॉन्च कर रहा है, जिसमें सभी वाहनों का डेटा डिजिटल रूप से दर्ज होगा।
निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने में असफल रहने पर सरकार को निजी विश्वविद्यालय प्राधिकरणों को भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा।
जिला शिक्षकों के लिए नई और पारदर्शी कैडर परिवर्तन नीति 2025
यह नीति PRT, JBT, HT, C&V शिक्षकों पर लागू होगी।
मुख्य बिंदु:
कैडर परिवर्तन पूरी तरह स्वैच्छिक
आयु पर आधारित 60 अंक
महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों को 20 अतिरिक्त अंक
मेरिट आधारित जिला आवंटन
खान विभाग के पद बढ़ाए गए — अवैध खनन पर रोक लगेगी
हरियाणा रैशनलाइज़ेशन कमीशन की सिफारिश के अनुसार पद:
632 से बढ़ाकर — 890 पद
रियल-टाइम मॉनिटरिंग और अवैध खनन पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा।
रोहतक एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत
साइट नहीं रखने वाले अलॉटियों को जमा राशि + 7% ब्याज वापस
दुकान रखना चाहने वालों को योजना “विवादों का समाधान–II” के तहत भुगतान सुविधा
राज्य लेखा निदेशालय के समूह A, B, C पदों के सर्विस नियम मंजूर
निदेशालय में कुल 535 पद:
Group A — 4
Group B — 107
Group C — 395
Group D — 29
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