हरियाणा शिक्षा विभाग में HBA लोन नियमों में बड़ा बदलाव, नई चेकलिस्ट जारी
HBA Loan Update: हरियाणा शिक्षा विभाग में अब मुख्यालय पास करेगा लोन, नई चेकलिस्ट जारी

हरियाणा शिक्षा विभाग ने मकान निर्माण/मरम्मत लोन के नियम बदले। अब लोन फाइल मुख्यालय से मंजूर होगी। 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर अनिवार्य।
Chandigarh ब्यूरो:THE ASIA PRIME
चंडीगढ़, 27 सितंबर। हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और विभागीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) लोन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब मकान निर्माण, मरम्मत या प्लॉट खरीद के लिए लोन फाइल की मंजूरी जिला स्तर पर नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत लोन की स्वीकृति सीधे विभागीय मुख्यालय से मिलेगी, जिसके बाद ही कर्मचारी लोन प्राप्त कर पाएंगे।
विभाग ने नई प्रणाली के साथ दस्तावेजों की विस्तृत चेकलिस्ट भी जारी की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि लोन लेने वाले कर्मचारी को दो सरकारी नौकरी वाले स्थायी गारंटर देना अनिवार्य होगा, जिनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका हो।
फतेहाबाद में ऐतिहासिक फैसला: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
जिला स्तर से मुख्यालय की ओर बदला पूरा सिस्टम
पहले HBA लोन फाइलें जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के स्तर पर ही मंज़ूर हो जाती थीं। लेकिन अब यह अधिकार पूरी तरह विभागीय मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।
विभाग के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य—
लोन स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना
जिला स्तर पर होने वाली देरी रोकना
नियमों का एक समान और सख्त पालन सुनिश्चित करना
मुख्यालय में फाइलें डिजिटल रूप से मॉनिटर की जाएंगी, जिससे कर्मचारी कम समय में लोन प्राप्त कर सकें।-
दस्तावेजों की नई अनिवार्य चेकलिस्ट (Document Checklist)
शिक्षा विभाग की नई चेकलिस्ट के अनुसार, लोन के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:
आवेदन पत्र (प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म)
डीडीओ/संस्था प्रमुख से प्रमाणित स्वीकृति
यह प्रमाण कि कर्मचारी के खिलाफ कोई लंबित शिकायत या विभागीय जांच नहीं है
शपथ पत्र (Affidavit)
नवीनतम वेतन-पर्ची (Pay Slip)
GPF/PRAN नंबर
मकान का नक्शा और निर्माण/मरम्मत का अनुमानित खर्च
मॉर्गेज डीड (Mortgage Deed)
यदि पहले कोई लोन लिया था, उसका पूरा विवरण
दो स्थायी सरकारी कर्मचारियों द्वारा सत्यापित श्योरिटी बॉन्ड
दोनों गवाहों के पहचान पत्र व सेवा विवरण
विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दस्तावेज की कमी मिलने पर आवेदन स्वतः अमान्य मान लिया जाएगा।
HBA Loan Limit और नई शर्तें
नई गाइडलाइन के अनुसार लोन की सीमा निम्न होगी—
✔ नया मकान निर्माण
बेसिक वेतन का 34 गुना
या
अधिकतम ₹25 लाख (जो भी कम हो)
✔ मकान मरम्मत/बढ़ोतरी
बेसिक वेतन का 10 गुना
या
अधिकतम ₹2 लाख
✔ प्लॉट खरीद
नियमों के अनुसार तय सीमा तक अग्रिम राशि स्वीकृत की जाएगी
यह सुविधा केवल नियमित सेवा पर तैनात राज्य के सरकारी शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट/गेस्ट/अडहॉक कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे।
चीनी कंपनियों को टक्कर देगा देसी फोन, इस तारीख को लॉन्च हो रहा Wobble Smartphone
मुख्यालय स्तर पर बढ़ेगी निगरानी
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पहले जिला स्तर पर कई फाइलें देरी, अधूरे दस्तावेज या असमान प्रक्रिया के कारण अटक जाती थीं। नई व्यवस्था में—
सभी फाइलें सीधे मुख्यालय जाएंगी
स्वीकृति के बाद ही लोन की राशि जारी होगी
नियमों में एकरूपता आएगी
दुरुपयोग और अनियमितताओं पर रोक लगेगी
अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से शिक्षकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
शिक्षक संघों ने बदलाव को बताया आवश्यक
कुछ कर्मचारी संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे लोन प्रक्रिया मजबूत होगी। हालांकि, कर्मचारियों का यह भी कहना है कि यदि मुख्यालय में फाइलें लंबित रहीं तो प्रक्रिया धीमी हो सकती है। विभाग ने इस चिंता को दूर करते हुए कहा कि सभी फाइलें ऑनलाइन ट्रैकिंग और समयबद्ध प्रणाली के तहत होंगी।