फतेहाबाद में ऐतिहासिक फैसला: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
फतेहाबाद में न्याय की मिसाल: हत्या केस में दोषी को आजीवन कारावास, ₹10 हजार जुर्माना भी

फतेहाबाद अदालत ने 2023 की हत्या केस में आरोपी हर्ष सोनी को आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना सुनाया। एसपी सिद्धांत जैन ने फैसले का स्वागत किया।
Fatehabad ब्यूरो: THE ASIA PRIME
फतेहाबाद, 26 सितंबर। जिला न्यायालय फतेहाबाद ने अपराध के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश श्री दीपक अग्रवाल की अदालत ने वर्ष 2023 में हुई चर्चित हत्या के मामले में आरोपी हर्ष सोनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय है, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति सख्त संदेश भी देता है।
एसपी सिद्धांत जैन ने फैसले को बताया न्याय की जीत
फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय पुलिस जांच टीम और अभियोजन पक्ष के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि मजबूत साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच और गवाहों की सटीक पहचान ने इस मामले को मजबूती प्रदान की।
एसपी जैन ने कहा—. “यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी गंभीर अपराध बिना अंजाम के नहीं रहेगा। पुलिस-प्रशासन कानून और न्याय की रक्षा में सदैव तत्पर है।”
मामले की पृष्ठभूमि: 2023 में बेरहमी से की गई हत्या
यह घटना 30 सितंबर 2023 की है। पीड़ित रामलाल पुत्र कृष्णलाल, निवासी रामनिवास मोहल्ला, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पुत्र यश (26 वर्ष) फतेहाबाद की भाटिया कॉलोनी में “कान्हा मेडिकल हाल” नाम से दवाइयों की दुकान चलाता था।
घटना वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे यश दुकान से पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी हर्ष सोनी, स्कूटी HR22P-7637 पर आया और उसने बीच सड़क यश को रोक लिया। पहले दोनों में कहासुनी हुई, फिर हाथापाई शुरू हो गई। विवाद के दौरान आरोपी ने अचानक चाकू निकालकर यश की बाईं छाती में वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल यश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
तेजी से की गई पुलिस कार्रवाई: 24 घंटे में गिरफ्तारी
घटना के बाद फतेहाबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केवल एक दिन के भीतर, यानी 1 अक्टूबर 2023, आरोपी हर्ष सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर जांच को प्राथमिकता दी।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 29 दिसंबर 2023 को अदालत में विस्तृत चालान पेश किया, जिसमें हत्या से जुड़े सभी तथ्य मजबूत तरीके से प्रस्तुत किए गए।
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अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी ने दिलाई सजा
अभियोजन पक्ष की ओर से अरुण बंसल, उप जिला न्यायवादी, ने मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए 20 गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट और अन्य ठोस साक्ष्यों को अदालत में पेश किया।
अदालत ने सभी साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि साक्ष्य इतने मजबूत थे कि आरोपी के बचाव में प्रस्तुत कोई दलील अदालत में टिक नहीं पाई।
समाज में कानून का विश्वास मजबूत करेगा यह फैसला
एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि पुलिस हमेशा निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करती है। जब जांच वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित हो, तो अदालतें भी न्यायपूर्ण निर्णय सुनाती हैं।
उन्होंने कहा—
“ऐसे फैसले न केवल अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं, बल्कि समाज में सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत करते हैं।”