“अब नौकरी बदलते ही Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा PF ऑटोमैटिक ट्रांसफर – 2025 से फॉर्म-13 की जरूरत नहीं”

कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने नया सिस्टम लागू किया है जिसमें नौकरी बदलते ही PF (प्रोविडेंट फंड) अपने-आप नए एम्प्लॉयर के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर्म-13 और HR की मंजूरी जैसी पुरानी बाधाएँ अब खत्म होंगी।
Delhi ब्यूरो : THE ASIA PRIME /TAP News
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब 2025 से ऐसा सिस्टम लागू हो रहा है जिसमें कर्मचारियों को फॉर्म-13 भरने, पुराने व नए एम्प्लॉयर की मंजूरी लेने या HR के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी।
बाजरा सेहत के लिए वरदान: जानिए इसके औषधीय गुण, फायदे और सावधानियां
इस नए ऑटोमैटिक ट्रांसफर सिस्टम के तहत जब कर्मचारी नई नौकरी ज्वॉइन करेगा और उसका UAN एवं आधार KYC सही स्थिति में होगा, तो PF का पिछला बैलेंस अपने-आप नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रक्रिया में पहले जितना समय लगता था — 1-2 महीने या उससे अधिक — अब उसे 3-5 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही EPFO ने यह सुनिश्चित किया है कि एक ही UAN (Universal Account Number) पूरे जीवनकाल के लिए रहेगा और नए UAN बनाने का प्रावधान अब बेहद सीमित हो जाएगा। अन्य सुधारों में शामिल हैं — आधार e-KYC, नियोक्ता द्वारा तुरंतJoining Date अपडेट करना, ट्रांसफर के दौरान ब्याज जारी रहना आदि।
विश्लेषकों के अनुसार, यह बदलाव वर्षों से जॉब बदलने वाले लाखों कर्मचारियों की PF ट्रांसफर प्रक्रिया में लगने वाले समय और शिकायतों को कम करेगा। अब HR विभाग की भूमिका सीमित होगी और ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शी व उपयोगकर्ता-मित्र बन जाएगी।