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_भाखड़ा डैम जल विवाद में हाईकोर्ट ने हरियाणा के हक में सुनाया फैसला, पंजाब को लगा जोरदार झटका_*

*_भाखड़ा डैम जल विवाद में हाईकोर्ट ने हरियाणा के हक में सुनाया फैसला, पंजाब को लगा जोरदार झटका_*
चंडीगढ़ : हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा डैम जल विवाद के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने हरियाणा के हक में फैसला सुनाया है और पंजाब सरकार को जोरदार झटका लगा है.
हरियाणा के हक में फैसला : दोनों राज्यों के बीच भाखड़ा डैम के पानी को लेकर सियासी विवाद के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि पंजाब सरकार, उसके अफसर या पुलिस भाखड़ा डैम और लोहंड कंट्रोल रूम के ऑफिस में दखल नहीं दे सकते. साथ ही उसकी फंक्शनिंग को प्रभावित नहीं कर सकते. मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा कि पंजाब सरकार भाखड़ा डैम और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को नियम कानून के तहत हमेशा सुरक्षा देने के लिए स्वतंत्र है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को दोनों राज्यों के साथ हुई बैठक के फैसले मानने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब सरकार को कोई फैसला मंजूर नहीं है तो वो बीबीएमबी के चेयरमैन के जरिए केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकती है जिस पर केंद्र सरकार फैसला करे.
BBMB ने कोर्ट में क्या कहा ?: अदालत में सुनवाई के दौरान भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के वकील ने कोर्ट को बताया था कि पंजाब पुलिस ने भाखड़ा डैम पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है. डैम की सभी कंट्रोल यूनिट्स पुलिस के हाथ में हैं, जो BBMB के संचालन को बाधित कर रही हैं. वकील ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पानी की मांग केवल हरियाणा के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान और दिल्ली जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी है. उन्होंने कोर्ट से पंजाब पुलिस को डैम से हटाने और BBMB को संचालन की स्वतंत्रता देने की मांग की थी.
पंजाब ने कोर्ट में क्या कहा ? : वहीं पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा था कि हरियाणा अपने तय कोटे से ज्यादा पानी ले रहा है. उनके मुताबिक, हरियाणा ने मार्च तक अपने हिस्से का पानी पहले ही उपयोग कर लिया है. पंजाब ने BBMB पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था. वकील ने कहा था कि भाखड़ा डैम का पानी पंजाब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और हरियाणा की मांगें अनुचित हैं.
SYL पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ? : आपको बता दें कि भाखड़ डैम के पानी के अलावा हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर भी विवाद चल रहा है जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और कहा था कि दोनों राज्य विवाद को सुलझाने में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने मध्यस्थता के लिए कोशिशें की हैं लेकिन राज्यों को अपनी बात पर अमल करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हुआ तो 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

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