पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल! गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से लागू होगा बड़ा नियम

पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल!
गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से लागू होगा बड़ा नियम
गुरुग्राम/फरीदाबाद/सोनीपत | THE ASIA PRIME ब्यूरो
हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। THE ASIA PRIME को मिली जानकारी के अनुसार, एनसीआर के तीन प्रमुख जिलों – गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत – में 1 नवंबर 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा।
27.5 लाख से अधिक वाहन होंगे प्रभावित
परिवहन विभाग के मुताबिक, इन जिलों में करीब 27 लाख 50 हजार से अधिक ऐसे वाहन हैं जो इस नियम के दायरे में आते हैं। इससे पहले दिल्ली में भी इसी तरह का नियम लागू किया जा चुका है।
कैसे रुकेगी फ्यूल सप्लाई?
नए नियम के तहत सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Reader) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करके वाहन की उम्र और फिटनेस जांचेंगे। 31 अक्टूबर 2025 तक इन कैमरों की स्थापना अनिवार्य की गई है।
नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना
यदि कोई वाहन प्रतिबंध के बावजूद फ्यूल लेने की कोशिश करता है, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था स्वचालित सिस्टम से जुड़ी होगी, जिससे छूट मिलना मुश्किल होगा।
दूसरा चरण कब से?
THE ASIA PRIME की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे चरण में वर्ष 2026 से हरियाणा एनसीआर के अन्य जिले जैसे पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, करनाल, पलवल आदि को शामिल किया जाएगा।
जनता की राय
THE ASIA PRIME के संवाददाताओं से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय को मिलाजुला बताया। कुछ ने पर्यावरण की दृष्टि से इसे “जरूरी कदम” कहा, जबकि कई वाहन मालिकों ने इसे “अचानक और कठोर फैसला” बताया।
आपका क्या कहना है इस फैसले पर?
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रिपोर्ट: THE ASIA PRIME न्यूज़ डेस्क
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