
टोहाना के श्रद्धालुओं की गाड़ी जब्त — फतेहाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर फिर जारी किए सख्त दिशा-निर्देश | The ASIA PRIME TAP News
फतेहाबाद | 14 जुलाई 2025 | THE ASIA PRIMNE TAP News
श्रावण मास में हर वर्ष हजारों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। इस धार्मिक यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए फतेहाबाद पुलिस ने एक बार फिर दिशा-निर्देशों की सूची जारी की है।
पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को कड़ी निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
13 जुलाई की कार्रवाई बना चेतावनी
13 जुलाई 2025 को टोहाना के गांव हसेवाला के श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा नियमों की अवहेलना करते हुए पाए गए। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) पुलिस ने उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया। यह घटना सभी श्रद्धालुओं के लिए सख्त चेतावनी है कि यदि यात्रा के दौरान नियमों की अनदेखी की गई तो तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 172(1) के अंतर्गत जारी मुख्य दिशा-निर्देश:
1 डीजे की ऊंचाई वाहन की बॉडी से अधिक न हो
2 वाहन में ओवरलोडिंग न करें
3 डीजे की आवाज़ तय मानकों के अनुरूप रहे
4 हथियार ले जाना पूर्णतः वर्जित
5 शराब व नशीले पदार्थ पूर्णतः निषिद्ध
6 सौहार्द, अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखें
7 किसी भी अवैध या उन्माद फैलाने वाली गतिविधि से बचें
8 किसी भी आपात स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करें
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
यदि कोई भी व्यक्ति इन वैध दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172(2) के तहत उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी अथवा 24 घंटे के भीतर रिहाई की संभावना रहती है।
फतेहाबाद पुलिस की अपील | THE ASIA PRIME Tap News से अपडेट रहें
फतेहाबाद पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कांवड़ यात्रा को श्रद्धामयी, सुरक्षित और अनुशासित बनाए रखने में सहयोग करें।
“13 जुलाई की कार्रवाई एक उदाहरण है – नियम तोड़ने वालों पर अब और सख्ती होगी।”
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